मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है. सरकार अभियान चला रही है ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’. लेकिन प्रदेश सरकार का यह नारा सफल होता नहीं दिख रहा है. वहां लड़की को स्कूल जाने से ही रोका जा रहा है. ऐसा ही एक मामला प्रदेश के शाजापुर जिले में सामने आया है.वहां कुछ तथाकथित सवर्ण जाति के कुछ लोगों ने एक दलित लड़की को स्कूल जाने से ही रोक दिया. उनका कहना था कि जब गांव की कोई लड़की पढ़ने नहीं जाती है तो तू क्यों जा रही है. लड़की के परिजनों ने जब इसका विरोध किया तो वो मारपीट पर उतारू हो गए. उन्होंने लड़की के भाई की पिटाई भी कर दी. इसके बाद दोनों पक्षों में हुई मारपीट में 5 लोग घायल हो गए. इस मामले में पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं की तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
मध्य प्रदेश में कहां की है घटना
दलित बच्ची को स्कूल जाने की घटना उस राज्य में हुई है, जहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद को प्रदेश के सभी बच्चों का मामा कहते हैं. यह मामला शाजापुर जिले के बावलियाखेड़ी गांव का है.वहां 16 साल की दलित छात्रा को तथाकथित उच्च जाति के कुछ लोगों ने स्कूल जाने को रोका. पीड़ित छात्रा लक्ष्मी मेवाड़ ने बताया कि गांव के कुछ लोग उसके स्कूल जाने से खुश नहीं हैं.वे उसे स्कूल जाने से मना करते हैं.उसने बताया कि जब मैं स्कूल से लौट रही थी तो गांव के ही माखन, कुंदन और धर्मेंद्र सिंह ने मेरा रास्ता रोक लिया.उन्होंने कहा, ”हमारे गांव में लड़कियां स्कूल नहीं जाती,तुम भी नहीं जाओगी.यह बात मेरे भाई ने सुनी तो उसने विरोध करते हुए कहा – मेरी बहन तो पढ़ने जाएगी.”
इस घटना में कितने लोग हुए हैं घायल
लड़की को स्कूल जाने से रोकने की बात पर दो पक्ष आमने-सामने हो गए. कुछ लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया. कुछ देर बाद सर्वण जाति के लोगों ने फिर से लाठी-डंडे से हमला बोल दिया. दलितों ने भी इसका जवाब दिया. दोनों पक्षों की ओर से लाठी-डंडे चले. इसमें 55 साल के नारायण मेवाड़, 50 साल की अंतर बाई, 25 साल के लखन परिहार, 27 साल के कमल मेवाड़ और 16 साल के सचिन घायल हो गए. घायलों को शाजापुर के जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है. वहां मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो भी बनाया है.यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
पुलिस ने क्या कार्रवाई की है
शाजापुर के कोतवाली थाने में लक्ष्मी की शिकायत पर गांव के कुंदन राजपूत, धर्मेंद्र सिंह, सजन सिंह, मानसिंह, माखन सिंह, ईश्वरसिंह और तोफान सिंह राजपूत के खिलाफ धारा 323, 294, 34, 3(1)(द), 3(1)(ध) और 3 (2)(वीएस) में  मामला दर्ज किया गया है.
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